हुकूमत दिल्ली गै़रक़ानूनी ड्राइविंग स्कूल्स को महर बंद नहीं कर सकती सीबीआई

नई दिल्ली: हुकूमत दिल्ली को ऐसे ग़ैर मजाज़ मोटर ड्राइविंग स्कूल्स को मुहरबंद कर देने का क़ानूनी इख़तियार नहीं है जो दार-उल-हकूमत में सख़्त क़ानून के फ़ुक़दान के सबब वजूद में आए हैं, सीबीआई ने एक अदालत को ये बात बताई। सीबीआई को दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरीटी और ड्राइविंग स्कूल्स के दरमियान मुबय्यना गठजोड़ की तहक़ीक़ात की हिदायत दी थी।

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में1988 मोटर व्हीकल ऐक्ट के दफ़आत में नुक़्स को नुमायां किया। सीबीआई ने ख़ुसूसी जज विनोद कुमार को बताया कि महिकमा ट्रांसपोर्ट को ग़ैर मजाज़ स्कूल्स को मुहरबंद करने का कोई इख़तियार नहीं है। मुताल्लिक़ा क़ानून में सख़्त किस्म की मख़सूस गुंजाइश ना होने के सबब ये स्कूल्स क़ायम हैं|