रांची 22 जुलाई : रांची म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन इन्तेखाबात से एक दिन पहले सात अप्रैल को होटल सिटी पैलेस से जब्त किये गये 21.90 लाख रुपये सुनील सहाय और निरंजन शर्मा के थे। मेयर ओहदे की उम्मीदवार रमा खलखो इससे फ़ायदा लेने वाली थी। इस सिलसिले में अकीलुर्रहमान की तरफ से किया गया दावा गलत है। इनकम टैक्स महकमा की जांच रिपोर्ट में ये बातें सामने आयी हैं।
इनकम टैक्स ने की थी पूछताछ : सात अप्रैल 2013 को होटल सिटी पैलेस से 21.90 लाख रुपये जब्त किये गये थे। लालपुर पुलिस ने नोट फॉर वोट का मामला दर्ज किया था। इनकम टैक्स महकमा की तहकीकात ब्रांच ने इनकम टैक्स एक्ट की दफात के तहत ताफ्सिश शुरू की थी।
इनकम टैक्स महकमा ने इस मामले में निरंजन शर्मा, सुनील सहाय, सुंदरी तिर्की समेत दीगर से पूछताछ की। पूछताछ के लिए रमा खलखो को भी नोटिस जारी किया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुई। इनकम टैक्स महकमा ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ के बाद यह नतीजा निकाला है कि होटल से जब्त रुपये सुनील सहाय और निरंजन शर्मा के ही थे। साथ ही मेयर उम्मीदवार रमा खलखो इन पैसों से फ़ायदा लेने वाली थी। इनकम टैक्स महकमा की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि अकीलुर्रहमान ने चीफ जुडिसिअल मजिस्ट्रेट की अदालत में दावा किया था कि जब्त की गयी रक़म उनकी थी।
लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स महकमा के सामने जब्त रक़म पर अपना दावा पेश नहीं किया है। अब तक की जांच की बुनियाद पर ऐसा मालूम होता है कि अकीलुर्रहमान की तरफ से किया गया दावा गलत है। तहकीकात ब्रांच ने असेसिंग ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट भेजते हुए सभी फरीकों को सुन कर जुर्माने की रक़म मुक़र्रर करने को कहा है। साथ ही असेसिंग ऑफिसर के सामने अकीलुर्रहमान की तरफ से दावा पेश किये जाने की सूरत में उनके दावों की जांच करने की हिदायत दिया है।