करीमनगर । करीमनगर की एक सेशन अदालत ने एक क़त्ल के मुक़द्दमा के चार मुल्जीमीन को जुर्म साबित होजाने पर उमर कैद की सज़ा दी है ।
इस्तिग़ासा के मुताबिक़ मक़्तूल 35 साला गंडेटी साम़्या मौज़ा अरेपोरम में 24 साला अड्डा मूंडिया के घर में मिस्त्री की हैसियत से काम कर रहा था । साम़्या को मज़दूरी के 2,500 रुपया मूंडिया बाक़ी था और ये रक़म अदा करने से इन्कार कर रहा था । जिस पर
साम़्या गाँव के बुज़ुर्गों से रुजू हुआ था और पंचायत ने मूंडिया को रक़म अदा करने की हिदायत की थी । लेकिन मूंडिया ने रक़म अदा करने के बजाए अड्डा कुमरिया , अड्डा रवी और नोने मुलिया के साथ 18 फ़रवरी 2009 को साम़्या पर हमला कर दिया और ज़द ओ कूब(मार पीट) के ज़रीया इस मिस्त्री को हलाक कर दिया था ।
जज ए प्रसाद राजू ने इन चारों को जुर्म का मुर्तक़िब क़रार दिया।