ख़ाकी वर्दी की गंदी हरकतों से इंसानियत फिर हुई शर्मसार

मुंबई हाईकोर्ट ने आज यहां एक बाशिरा नाबालिग़ लड़के मुहम्मद वाजिद ख़ान को झूटे मुक़द्दमा में फंसा कर उसे पुलिस तहवील में शदीद ज़द्द-ओ-कूब करने के इलावा इसके साथ बद फ़आली करने वाले मुआमले में पुलिस के ख़िलाफ़ दायर की गई अर्ज़दाश्त को समाअत के लिए क़बूल करते हुए पुलिस को दो हफ़्तों के अंदर हलफ़नामा दाख़िल करने की हिदायत जारी की ।

मुंबई हाईकोर्ट की दो रुकनी बेंच के और जस्टिस एमवी कनाड़े और जस्टिस पी डी कूडे़ के रूबरू जमई उल्मा (अरशद मुदी) की जानिब से एक अर्ज़दाश्त दाख़िल की गई थी जिसकी पैरवी करते हुए सीनीयर एडवोकेट डाक्टर योग मोहित चौधरी ने अदालत को बताया कि गुज़शता माह मुंबई के एन्टॉप हिल नामी मुक़ाम पर चंद पुलिस वाले एक नौजवान को ज़द्द-ओ-कूब कर रहे थे ।

उस वक़्त अर्ज़ी गुज़ार भी वहां से गुज़र रहा था नीज़ इस ने जब पुलिस वालों को नौजवान को मारते देखा तो वो भी एक कोने में खड़े होकर दीगर लोगों की तरह बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगा ।अदालत को बताया गया कि नौजवान को मारने के बाद पुलिस वालों ने उसे हिरासत में लिया और अर्ज़ गुज़ार को भी महज़ इसलिए पुलिस वालों ने जीप में बैठा लिया कि उन्हें इस बात का शुबा होने लगा कि अर्ज़ गुज़ार अपने मोबाइल से पुलिस के तशद्दुद की शूटिंग कर रहा था ।

ऐडवोकेट योग चौधरी ने अदालत को बताया कि पुलिस स्टेशन ले जाकर नाबालिग़ अर्ज़ गुज़ार के साथ पुलिस ने जो ज़ुल्म-ओ-सितम के पहाड़ तोड़े वो नाक़ाबिल ए बयान हैं। यहां तक के इस बाशिरा नौजवान को बरहना कर के उस की जेब में मौजूद मिस्वाक का ग़लत जगह पर इस्तेमाल किया गया और इसके साथ मुबय्यना तौर पर बद फ़आली भी की गई।

अर्ज़दाशत में मज़ीद कहा गया है कि पुलिस ने इस बेक़सूर मुस्लिम नौजवान को जिस्मानी और ज़हनी अज़ीयतें भी दी जिस की बाद में तिब्बी मुआइना में तसदीक़ हो चुकी है ।अदालत से मुतालिबा किया गया कि ख़ाती पुलिस आफ़िसरान के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाये और उन के ख़िलाफ़ भी क़ानून का ग़लत इस्तेमाल करने और नाबालिग़ लड़के के साथ बद फ़आली करने नेज़ा से तशद्दुद का निशाना बनाए जाने पर उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा क़ायम किया जाये ।

अदालत से अर्ज़ गुज़ार ने मुआवज़ा भी तलब किया है और मुतालिबा किया है कि मुआवज़ा की रक़म ख़ाती पुलिस आफ़िसरान के तनख़्वाहों से अदा की जाये |

बशुक्रिया: साहिल आन लाईन