नई दिल्ली
डी ऐम के लीडर की अर्ज़ी पर जयललिता और दीगर को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आज डी ऐम के लीडर के अंबसाज़ घुन की दाख़िल करदा अर्ज़ी पर साबिक़ चीफ़ मिनिस्टर तामिलनाडू जयललिता और दीगर से जवाबतलब किया है जिन्होंने कर्नाटक हाइकोर्ट में ज़ेर-ए-समाआत ग़ैरमहसूबा असासा जात केस के पब्लिक प्रासीक्यूटर को हटा देने और अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इलतिवा जारी करने की इस्तिदा की है।
ताहम जस्टिस मुदुन बी तोकिर की ज़ेर-ए-क़ियादत डेवेझ बेंच ने कर्नाटक हाइकोर्ट में जय ललिता की अपील पर कार्रवाई के ख़िलाफ़ हुक्म इलतिवा जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि डी ऐम के लीडर की अर्ज़ी पर क़तई समाअत 18 मार्च को होगी जबकि अन्नाडी ऐम के सरबराह के अलावा दीगर मुल्ज़िमीन और जय ललिता की क़रीबी साथी शशीकला और दीगर रिश्तेदारों को नोटिस जारी करते हुए इन का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने की हिदायत दी गई है। दरख़्वासत गुज़ार ने पब्लिक प्रासीक्यूटर (सरकारी वकील) की ग़ैर जांबदारी पर शुबा ज़ाहिर करते हुए उन्हें हटा देने की गुज़ारिश की है।