फ़सीह मुहम्मद के मसले पर मर्कज़ को दो हफ़्तों की मोहलत

सुप्रीम कोर्ट ने आज मुश्तबा(कम ज़ोर‌) इंडियन मुजाहिदीन रुकन फ़सीह मुहम्मद के ठिकाने के बारे में तहरीरी जवाब देने केलिए मर्कज़ को दो हफ़्ते की मोहलत मंज़ूर की है ।

फ़सीह मुहम्मद उस वक़्त सऊदी अरब पुलिस की तहवील में हैं और हिंदूस्तान में कई दहश्तगर्द सरगर्मीयों के सिलसिले में मतलूब है। जस्टिस पी सतासीवम और जस्टिस रंजन गोगोई पर मुश्तमिल बंच ने ऐडीशनल सेलीसीटर जनरल गुरू वब बैनर्जी की दरख़ास्त पर दो हफ़्ते की मोहलत मंज़ूर की ।

उन्हों ने मर्कज़ को रिपोर्ट दाख़िल करने केलिए दो हफ़्तों का वक़्त देते हुए कार्रवाई मुल्तवी करने की ख़ाहिश की थी। बंच को 9जुलाई को बैनर्जी ने मतला किया था कि फ़सीह मुहम्मद सऊदी पुलिस की तहवील(गिरफ्त‌) में हैं और इस की अहलिया(पत्नी) निकहत प्रवीण की दायर करदा दरख़ास्त रद्द करदी जानी चाहीए । हिंदूस्तान की जानिब से हवालगी की दरख़ास्त पर हालिया तबदीलीयों के पेशे नज़र बंच ने ऐडीशनल सौलीसीटर जनरल को इस मसले पर तहरीरी(लिखित‌) जवाब देने की हिदायत दी ।

निकहत प्रवीण ने अदालत में दरख़ास्त दायर करते हुए इल्ज़ाम आइद किया था कि इन के शौहर हिंदूस्तानी पुलिस की तहवील में हैं । सी बी आई ने इस से पहले फ़सीह मुहम्मद का पता चलाने केलिए रैड कॉर्नर नोटिस जारी की थी