हैदराबाद 14 अप्रैल: तेलंगाना सी आई डी की तरफ से मजलिसी रुकने असेंबली अकबऱू
द्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ तक़ारीर का मुक़द्दमा चलाया जाएगा। हालिया दिनों हैदराबाद हाईकोर्ट ने दरख़ास्त मफ़ाद-ए-आम्मा की समाअत मुकम्मील होने पर हुकूमत से हेट स्पीच के मुक़द्दमात में चार्ज शीट दाख़िल करने में ताख़ीर का सबब तलब किया था।
हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ वाज़िह करते हुए अदालत को ये वाक़िफ़ करवाया कि इस्तिग़ासा की टाऱाफ से अकबऱूद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ मुक़द्दमात चलाने और चार्ज शीट दाख़िल करने के लिए सी आई डी को इजाज़त दे दी गई है। नामपल्ली क्रीमिनल कोर्ट के 6 वें एडीशनल चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जो ख़ुसूसी सीआईडी कोर्ट है के मीटिंग पर मुक़द्दमा चलाए जाने का इमकान है। वाज़िह रहे कि मजलिसी रुकने असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ साल दिसंबर 2012 में आदिलाबाद और निज़ामबाद पुलिस ने तक़ारीर करने पर संगीन दफ़आत के तहत मुक़द्दमा दर्ज करते हुए उन्हें जनवरी साल 2013 में गिरफ़्तार किया था लेकिन रुकने असेंबली ज़मानत पर रिहा हो गए। रुकने असेंबली की रिकार्ड शूदा तक़रीर की सीडिस को सीआईडी ने फोरेंसिक लेबारेटरी की राय हासिल करने के लिए रवाना किया था।