हैदराबाद : हैदराबाद हाईकोर्ट ने एमआईएम के MLA अकबरुद्दीन उवैसी के नफ़रतअंगेज़ ब्यान केस की चार्जशीट दायर करने में हो रही देरी पर तेलंगाना हुकूमत और तेलांगना रियासत की पुलिस से सवाल किया और जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने का हुकुम दिया है |ओवैसी को IPC की दिफ़ा के तहत, बगावत और मुल्क के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, यह दिफ़ा पुलिस को मज़हबी सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को मुक़दमा दायर करने की इजाज़त देती है |
अकबर को गिरफ्तार करने के बाद चालीस दिन के लिए आदिलाबाद जेल में रखा गया था |
इस पिटिशन को सुन रही डिवीज़न बेंच, जिसमे एक्टिंग चीफ जस्टिस दिलीप पी भोसले और जस्टिस एस वी भट्ट ने सरकारी वकील से कहा की चार्जशीट दायर करने में पुलिस को कितना वक़्त लगेगा , बेंच को बताया गया कि, मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुक़दमा दिफ़ा 153 के तहत दर्ज किया गया है, क्यूँकि मुलज़िम एक MLA है इसलिए उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही के लिए हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत है |बेंच ने सरकारी वकील से सवाल किया कि, सरकार इजाज़त देने में देरी क्यों कर रही है, और कहा की अगले हफ़्ते होने वाली समाअत पर कोर्ट को कार्यवाई के स्टेटस के बारे में बताया जाए |अकबर को 13 फ़रवरी 2013 को सेहत की वुजुहात के हवाले पर ज़मानत दे दी गयी थी |
पुलिस अकबर की उस मीटिंग के ऑडियो और विडियो टेप्स के साथ अकबर की आवाज़ के सैंपल पहले ही फ़रवरी 2013 में चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब को भेज चुकी है |
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