अकबरुद्दीन ओवैसी हमला केस की समाअत

हैदराबाद 11 फ़रवरी: चंदरायनगुट्टा रुकने असेंबली हमला केस की समाअत का नामपली क्रीमिनल कोर्ट में आग़ाज़ हुआ और एक गवाह ने अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया। सातवें एडीशनल मेट्रोपोलिटन सेशन जज के मीटिंग पर मुहम्मद बिन उम्र याफ़ई उल-मारूफ़ मुहम्मद पहलवान और दुसरें को पेश किया गया था।

अकबर ओवैसी हमला केस में शिकायत कनुंदा साबिक़ MIM कारपोरीटर मंसूर बिन मुहम्मद ओलक़ी ने अपना बयान कलमबंद करवाया। गवाह ने हमले से मुताल्लिक़ तफ़सीलात अदालत को बताए और इस का बयान कलमबंद किया गया। इस केस की समाअत रोज़ाना होगी और हर दिन एक गवाह का बयान कलमबंद किया जाएगा।

इस हमले के बाद मंसूर ने चंदरायनगुट्टा पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई थी जिसके नतीजे में पुलिस ने (307) इक़दामे क़त्ल , 120(B) मुजरिमाना साज़िश और इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत मुक़द्दमा दर्ज किया था। 30 अप्रैल 2011 को रुकने असेंबली चंदरायनगुट्टा पर हुए हमले में सेंट्रल क्राईम स्टेशन पुलिस ( सी सी ऐस) ने मुहम्मद पहलवान और उनके दुसरे अफ़राद ख़ानदान के ख़िलाफ़ चार्ज शीट दाख़िल की थी और उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी वज़ा किए गए थे। अदालत में एक और गवाह मुहम्मद ओलक़ी का बयान कलमबंद किया जाएगा।