अकबरुद्दीन हमला केस :मोहम्मद पहलवान की आज जेल से रिहाई

हैदराबाद 20 मई: नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट की ओर से दो दिवसीय एस्कार्ट ज़मानत की मंज़ूरी के बाद मोहम्मद बिन उमर याफ़ई उर्फ ​​मोहम्मद पहलवान और उनका भतीजा सैफ बिन हुसैन याफ़ई आज जेल से रिहा होंगे। भतीजी की शादी में शिरकत के लिए कोर्ट की इजाज़त के बाद मोहम्मद पहलवान 20 मई की दोपहर जेल से रिहा होंगे और उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट मौजूद रहेगा और उन्हें फिर से देर रात जेल में मुंतक़िल कर दिया जाएगा।

इसी तरह वलीमे में शिरकत के लिए 22 मई की सुबह 11 बजे रिहाई अमल में आएगी और 23 मई की रात 2 बजे ज़मानत की मुद्दत ख़त्म होने पर उन्हें फिर से जेल मुंतक़िल कर दिया जाएगा। जारीया माह अकबरुद्दीन हमला केस की सुनवाई के दौरान वकील दिफ़ा ऐडवोकेट जी गुरु मूर्ती ने सातवें ऐडीशनल मेट्रोपोलिटन सेशन जज की बैठक में एक याचिका दायर की थी जिसमें मोहम्मद पहलवान और उनके भतीजे को शादी में शिरकत के लिए जमानत पर रिहा करने की गुज़ारिश किया था।

अदालत ने इस दरख़ास्त को क़बूल करते हुए पहलवान की दो दिवसीय ज़मानत मंज़ूर की थी। मोहम्मद पहलवान के भाई मक़बूल पहलवान की बेटी की शादी उम्र फरनकशन हॉल में मुक़र्रर है।