अकबर उद्दीन उवैसी हमला केस ,हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू

चंदरायन गट्टा रुक्न असेंबली अकबर उद्दीन उवैसी हमला केस में मुबय्यना तौर पर मुलव्विस मुल्ज़िमीन की ज़मानत मंसूख़ करने के लिए रियास्ती हुकूमत,सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है ।इस केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट की दो रुकनी बंच जस्टिस बी ऐस चौहान और जस्टिस ए ख़ैर के इजलास पर होगी । रियास्ती हुकूमत ने रुक्न असेंबली हमला केस के 9 मुल्ज़िमीन मुहम्मद बिन उम्र याफ़ई उल-मारूफ़ मुहम्मद पहलवान ,हस्न बिन उमर याफ़ई ,इसा बिन यूनुस याफ़इ ,यहयया बिन यूनुस याफ़ई ,फ़ैसल बिन अहमद ,फ़ज़ल बिन अहमद ,यूनुस बिन उमर याफ़ई ,बहादुर अली ख़ान उर्फ़ मुनव्वर इक़बाल ,और अवद बिन यूनुस की ज़मानत मंसूख़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चंद दिन कबल अर्ज़ी दाख़िल की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमीन को इस सिलसिला में नोटिस जारी की थी और अदालत में पेश होने की हिदायत दी थी ।

इस नोटिस का जवाब दाख़िल करते हुए वकील दिफ़ा मुहम्मद मुज़फ़्फ़र उल्लाह ख़ान ऐडवोकेट और के ऐस राहुल ऐडवोकेट नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल केस की समाअत के दौरान मुल्ज़िमीन की जानिब से बहस करेंगे ।ज़राए ने बताया कि रियास्ती हुकूमत की अर्ज़ी की समाअत के पेशे नज़र सिटी पुलिस के आला ओहदेदार सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे और आंधरा प्रदेश हाईकोर्ट की जानिब से मंज़ूर की गई ज़मानत की मुख़ालिफ़त करेंगे ।

बताया जाता है कि रियास्ती हुकूमत ने अपनी दरख़ास्त में ये कहा कि मुल्ज़िमीन की ज़मानत पर रिहाई से इस केस के गवाहों पर असर अंदाज़ हो सकते हैं लिहाज़ा उन की ज़मानतें मंसूख़ की जाय ।वाज़ेह रहे कि 30 अप्रैल 2011 को रुक्न असेंबली चंदरायन गट्टा ,अकबर उद्दीन उवैसी पर मुबय्यनातौर पर मुहम्मद पहलवान और उन के अरकान ख़ानदान ने हमला किया था

और उन्हें सेंटर्ल क्राईम स्टेशन पुलिस ने गिरफ़्तार करते हुए तक़रीबन 4 माह तक अदालती तहवील(जेल ) में रखा और उन के ख़िलाफ़ चार्ज शीट भी दाख़िल की गई थी। सितंबर 2011 में आंधरा प्रदेश हाईकोर्ट ने मुहम्मद पहलवान और उन के अरकान ख़ानदान की ज़मानतें मंज़ूर करते हुए जेल से रिहाई का हुक्म दिया था ।