अकबर ओवैसी केस: यूनुस याफाई की ज़मानत के लिए दरख़ास्त

हैदराबाद 28 जनवरी: अकबर ओवैसी हमला केस में यूनुस बिन उमर याफाई की ज़मानत की दरख़ास्त पर वकील दिफ़ा ने बेहस की। जेल में लंबे समय से महरूस रहने से सेहत इंतेहाई मुतास्सिर होने और ज़ईफ़-उल-उमर होने के कारण उन्हें ज़मानत पर रिहा किए जाने का अदालत से अपील की।

वकील दिफ़ा ऐडवोकेट जी गुरु मूर्ति ने अपनी बेहस में सातवीं ऐडीशनल मेट्रोपोलिटन सेशन जज ने बताया कि पिछले छह साल से यूनुस बिन उमर याफाई को जेल में महरूस रखा गया है जिसके नतीजे में उनकी सेहत इंतेहाई मुतास्सिर हो गई है और वो कई आरिज़ों का शिकार हो गए हैं।

बेहतर ईलाज और उनकी देखभाल के लिए उन्हें जमानत पर रिहा करने की दरख़ास्त की है। जज ने जमानत पर
स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर की बेहस के लिए समाअत को पीर तक मुल्तवी कर दिया।