हैदराबाद 22 अप्रैल: हुकूमत तेलंगाना ने मजलिसी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ मुबय्यना नफ़रतअंगेज़ तक़रीर से मुताल्लिक़ मुक़द्दमा में क़ानूनी कार्रवाई की इजाज़त दे दी।
एक सरकारी हुक्मनामा में कहा गया कि हुकूमत तेलंगाना, मुल्ज़िम (अकबरुद्दीन) को ताज़ीरात-ए-हिंद की दफ़ा 153-A क्राईम नंबर 01/2013 निर्मल पुलिस स्टेशन आदिलबाद के सिलसिले में क़ानूनी चारा-जुई की इजाज़त देती है। ताज़ीरात-ए-हिंद की दफ़ा 153-A, दो मुख़्तलिफ़ ग्रुपस के माबैन मज़हब, नसल, मुक़ाम पैदाइश, रिहायश, ज़बान वग़ैरा की बुनियाद पर नफ़रत को बढ़ावा देने और हम-आहंगी मुतास्सिर करने वाली कार्यवाईयों से मुताल्लिक़ है।
अकबरुद्दीन ओवैसी हलक़ा असेंबली चंदरायनगुट्टा की नुमाइंदगी करते हैं और वो तेलंगाना क़ानूनसाज़ असेंबली में मजलिस के फ़्लोर लीडर भी हैं, उन पर मुल्क के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने और ग़द्दारी के अलावा दुसरे कई इल्ज़ामात भी आइद किए गए हैं। उन्होंने आदिलाबाद और निज़ामबाद में मुबय्यना तौर पर नफ़रतअंगेज़ तक़रीर की थी जिसके बाद मुक़द्दमात दर्ज किए गए। पुलिस ने इन दो अज़ला में दिसंबर 2012 में अवामी जलसों के दौरान इश्तिआल अंगेज़ तक़ारीर और अहानत आमेज़ ज़बान इस्तेमाल करने की बिना दो मुक़द्दमात दर्ज किए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को इस वक़्त गिरफ़्तार किया गया था ताहम इन्हीं दोनों मुक़द्दमात में ज़मानत मंज़ूर करली गई।