अकबर ओवैसी के ख़िलाफ़ वारंट मंसूख़

हैदराबाद 04 मई: चंदरायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबर उद्दीन ओवैसी को नामपली क्रीमिनल कोर्ट ने राहत देते हुए ग़ैर ज़मानती वारंट को रद्द कर दिया।

सातवें एडीशनल चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने एडवोकेट एम ए अज़ीम की तरफ से वारंट को रद्द करने के लिए दाख़िल करदा दरख़ास्त की समाअत के बाद ग़ैर ज़मानती वारंट रद्द किया लेकिन रुकन असम्बली को 9 मई को अदालत में पेश होने की हिदायत दी।

नफरत अंगेज़ तक़रीर मुआमले में रुकन असम्बली के ख़िलाफ़ करूणा सागर की शिकायत पर नामपली कोर्ट में ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया था और मादनापेट पुलिस को वारंट की तकमील करते हुए अंदरून 9 मई उन्हें पेश करने की हिदायत दी थी।