अकबर ओवैसी मुख़्तलिफ़ मुक़द्दमात में राहत के लिए हाईकोर्ट से रुजू

हैदराबाद 21 फ़बरोरी: मजलिसी लीडर अकबर ओवैसी ने आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से रुजू होकर मुबय्ना इश्तिआल अंगेज़ तक़रीर के सिलसिले में मुख़्तलिफ़ अदालतों में दर्ज मुक़द्दमात के ताल्लुक़ से राहत फ़राहम करने की ख़ाहिश की।

हाईकोर्ट ने इस मुआमले की समाअत आइन्दा हफ़्ता मुक़र्रर की है। वाज़िह रहे कि मजलिस के रुकन असम्बली अकबर ओवैसी के ख़िलाफ़ निर्मल, निज़ामबाद, उस्मानिया यूनीवर्सिटी पुलिस स्टेशन, बंग्लूरू, दिल्ली और दीगर मुक़ामात पर मुक़द्दमात दर्ज किए गए हैं, उन्हें 8 जनवरी को आदिलाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और निज़ामबाद पुलिस की भी तहक़ीक़ात का उन्हें सामना है।

आदिलाबाद और निज़ामबाद की अदालतों ने 15 फ़बरोरी को उन्हें ज़मानत मंज़ूर की और वो 16 फ़बरोरी को आदिलाआबाद डिस्ट्रिक्ट जेल से रहा हुए। ताहम अनंतपुर पुलिस और उस्मानिया यूनीवर्सिटी पुलिस उन के अहाता में दर्ज मुक़द्दमात के सिलसिले में अकबर ओवैसी को गिरफ़्तार करने के लिए कोशां हैं चुनांचे मजलिस के क़ाइद मुक़न्निना ने हाईकोर्ट से रुजू होकर राहत फ़राहम करने की ख़ाहिश की है।