हैदराबाद 06 जनवरी: चंदरायनगुट्टा रुकने असेंबली हमला केस में माख़ूज़ मुल्ज़िमीन को अंदरून तीन यौम वुकला का तक़र्रुर करने का हुक्म दिया है।
सातवीं एडीशनल मेट्रोपोलिटन सेशन जज ने मुहम्मद बिन उम्र याफ़ई उल-मारूफ़ मुहम्मद पहलवान और उनके अरकाने ख़ानदान जिन्हें सख़्त सिक्योरिटी के दरमियान अदालत में पेश किए जाने पर जज ने 8 जनवरी तक मुक़द्दमा की समाअत के लिए उनके वुकला का तक़र्रुर करने का हुक्म देते हुए 21 जनवरी से केस की समाअत शुरू करने का फ़ैसला किया है।
दिफ़ा ने अदालत में दरख़ास्त दाख़िल करते हुए केस की समाअत के लिए मज़ीद वुकला का तक़र्रुर करने के लिए मुक़द्दमा की समाअत के लिए वक़्त तलब किया था लेकिन अदालत ने दरख़ास्त को मुस्तर्द कर दिया।