अकबर ओवैसी हमला केस: अहमद बलाला ने अदालत में दिया बयान

हैदराबाद 19 अप्रैल: अकबरुद्दीन ओवैसी हमला केस की समाअत के दौरान MIM रुकने असेंबली हलक़ा मलकपेट अहमद बलाला ने अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया।

बलाला ने सातवें एडिशनल मेट्रोपोलिटन सेशन जज के मीटिंग पर अपना बयान कलमबंद करवाया जिसमें अकबर ओवैसी पर 30 अप्रैल 2011 में हुए हमले और इस की तफ़सीलात से वाक़िफ़ किराया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि हमले के दिन वो चंदरायनगुट्टा रुकने असेंबली के प्रोग्राम शिरकत के लिए वहां पहूंचे थे, और बारकस में वाक़्ये पार्टी के मुक़ामी दफ़्तर पर रिफ्रेशमेंट लिया और बादअज़ां वहां से रवाना हो गए।

कुछ ही देर में दो लोगें ने अकबर ओवैसी की गाड़ी रोक कर उन पर अचानक बयाट और दुसरे हथियारों से हमला कर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि हमले के बाद ज़ख़मी हालत में अकबर ओवैसी को दवाख़ाना मुंतक़िल किया गया। अहमद बलाला ने दो घंटे अपना बयान कलमबंद करवाया। क़ब्लअज़ीं इस हमले के एनी शाहिद मुहसिन अलकसीरी ने अदालत में अपना बयान कलमबंद करवाया जिसके नतीजे में वकील दिफ़ा गुरु मूर्ती एडवोकेट ने उन पर जरह किया।

मुहसिन अलकसीरी ने जरह के दौरान तमाम सवालात का नफ़ी में जवाब दिया। जरह के दौरान उनसे ये पूछा गया कि आया मुहम्मद पहलवान और अकबर ओवैसी के बीच दुश्मनी है, उन्होंने अदालत को जवाब देते हुए इतना कहा कि इन दोनों में सिर्फ इख़तेलाफ़ात थे। मुहम्मद पहलवान और मुक़द्दमा में माख़ूज़ दुसरे लोगें को सख़्त सिक्योरिटी इंतेज़ामात के बीच अदालत में लाया गया था।