हैदराबाद 30 दिसंबर: मजलिस के रुकने असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी पर हुए हमला केस में मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात वज़ा किए गए। अदालत ने मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ 21 जनवरी 2016 से इस केस की समाअत का फ़ैसला किया है। सेंट्रल क्राईम स्टेशन (सी सी ऐस) पुलिस ने मुहम्मद बिन उम्र याफ़ई उर्फ़ मुहम्मद पहलवान और दुसरे मुल्ज़िमीन को सख़्त सिक्योरिटी के दरमयान सातवें ऐडीशनल मेट्रोपोलिटन सेशन जज के मीटिंग पर पेश किया जहां उन के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात वज़ा किए गए जबकि इस केस में मुल्ज़िमीन ने जुर्म में शामिल होने से इनकार कर दिया।
जज ने मुल्ज़िमीन को 5 जनवरी को दुबारा अदालत में पेश करने की हिदायत दी है और इस दिन मुक़द्दमे का शेडूल तैयार किया जाएगा। अदालत ने वकील दिफ़ा और इस्तिग़ासा को ये बताया कि 21 जनवरी 2016 से इस मुक़द्दमे की समाअत का आग़ाज़ होगा।
सुप्रीमकोर्ट ने अकबर ओवैसी हमले में शामिल दो मुल्ज़िमीन यूनुस बिन उम्र याफ़ई और बहादुर अली ख़ान उर्फ़ मुनव्वर इक़बाल की दरख़ास्त ज़मानत को मुस्तर्द करते हुए ट्रायल कोर्ट को ये हिदायत दी कि केस की समाअत अंदरून छः माह मुकम्मल करली जाये।