अकबर केस: सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर का बयान कलमबंद

हैदराबाद 10 मार्च: अकबर केस की सुनवाई के दौरान सीसीएस से जुड़े सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर अदालत में हाज़िर हो कर अपना बयान कलमबंद करवाया। वर्ष 2013 में अपने पद से सेवानिवृत्त होने वाले सब इंस्पेक्टर शंकर ने 8 वें एडिशनल मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की बैठक में अपना बयान कलमबंद करवाया जिस में उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2011 को पेश आए हमले की वारदात के सिलसिले में सेंट्रल क्राइम स्टेशन डी सी पी जय सत्यनारायना के निर्देश पर उन्होंने दुबारा एफआईआर जारी किया है।

उन्होंने बताया कि मंसूर उवलकी की ओर से की गई शिकायत पर एफआईआर जारी करते हुए उसे अस्सिटेंट कमिशनर पुलिस एम श्रीनिवास के हवाले कर दिया। वकील दिफ़ा एडवोकेट जी गुरुमूर्ति ने जिरह के दौरान यह सवाल किया कि सीसीएस और नामपल्ली क्रीमिनल कोर्ट के बीच कितना फासला है? सब इंस्पेक्टर ने बताया कि दो किलोमीटर की दूरी है। एक और सवाल के जवाब में गवाह ने बताया कि उन्होंने सिर्फ एफआईआर तैयार किया है और अन्य दस्तावेज़ात तहक़ीक़ाती अधिकारी के हवाले नहीं किया। अदालत ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस काउंटर इंटेलिजेंस वेंकटगैरी ने अपना बयान कलमबंद करवाएंगे।