अखलाक़ के परिवार पर गौहत्या का मुकदमा चलाने पर 14 जुलाई को फैसला संभव

 

नई दिल्ली: अखलाक़ परिवार पर गौहत्या का मुकदमा चले या न चले, इसे लेकर अभी फैसला 14 जुलाई को आ सकता है. गरेटर नोएडा की जिला अदालत में इस को लेकर एक याचिका दायर की गई है. बीसाहड़ा गांव के बहुसंख्यक समुदाय ने आरोप लगाया है कि अखलाक़ के परिवार ने बकरीद पर एक बछड़े को क़त्ल किया. गाँव वालों का यह भी आरोप है कि मांस अखलाक़ के घर से बरआमद हुआ था.

अदालत में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया है जब 22 दिसंबर 2015 को जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी तो इसमें यह उल्लेख नहीं था कि इस समय तक मथुरा की फोरेंसिक लैब से मांस की रिपोर्ट आ गई तफ़्तीश अधिकारी ने अपनी इसी रिपोर्ट में कहा था कि जब लैब रिपोर्ट आ जाएगी तब वे उसे अदालत को सौंप देंगे। इस बीच, प्रतिवादी के वकील ने दावा किया कि उन्हें आरटीआई के जरिए पता चला है कि मांस का टुकड़ा बछड़े काहै. गौर तलब है कि बसाहड़ा गांव में बहुसंख्यक वर्ग की भीड़ पिछले साल सितंबर में अखलाक़ को पीट कर हलाक कर दिया था. इस मामले में अब भी 17 लोग जेल में हैं।