अग़वा और इस्मत रेज़ि पर नौजवान को 10 साल की सज़ा

घर के करीब एक 10 साला लड़की का अग़वा और उसकी इस्मत रेज़ि का जो वाक़िया 2011-ए-में पेश आया था, इस के ख़ाती नौजवान को आज एक फ़ास्ट ट्रैक अदालत ने 10 साल की सज़ाए कैद सुनाई।

एडीशनल सेशन के जज एम सी गुप्ता जोकि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिन्सी हिरासानी के मुक़द्दमात का फैसला करनेवाली फ़ास्ट ट्रैक अदालत की कार्रवाई चला रहे थे। उन्होंने 22 साला नौजवान सोनू को ये सज़ा सुनाई। अदालत ने नाबालिग़ लड़की की इस्मत रेज़ि करने वाले मुल्ज़िम पर 15 हज़ार रुपये जुर्माना भी आइद किया। सोनू शुमाल मग़रिबी दिल्ली के मुक़ाम महावीर विहार का रहने वाला है।

अदालत में ये इल्ज़ाम साबित होगया कि वो नाबालिग़ लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने का मुल्ज़िम पाया गया है। अदालत के मुताबिक‌ इस मुक़द्दमा में किए जाने वाले मुख़्तलिफ़ किस्म के माअनों के नताइज भी साबित‌ आए हैं। ज़राए के मुताबिक सोनू चौथी जमात की तालिबा से वाक़िफ़ था जिसे उसने 23 मई 2011-ए-को अपने साथ घर के करीब मौजूद गार्डन में ले गया जहां उसने उस लड़की की इस्मत रेज़ि की।

लड़की के वालदैन जोकि मज़दूर हैं, जब वो वापिस हुए तो उन्हें उनकी बेटी ने लड़के की जानिब से की जाने वाली हरकत से वाक़िफ़ करवाया।