अजमेर ब्लास्ट मामला: असीमानंद को कोर्ट ने किया बरी, तीन को दोषी ठहराया

जयपुर। अजमेर ब्लास्ट केस में जयपुर की एनआईए कोर्ट ने स्वामी असीमानंद को बरी कर दिया है। वहीं तीन अन्य आरोपी सुनील जोशी, भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराया है।

इन आरोपियों में से एक सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। इस मामले में स्वामी असीमानंद समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान 16 मार्च को करेगी।

11 अक्टूबर 2007 को अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह परिसर में हुए ब्लास्ट में तीन लोगों की मौत हुई थी जबकि 15 जायरीन घायल हो गए थे। पुलिस को तलाशी में एक लावारिस बैग मिला थे जिसमें टाइमर लगा हुआ जिंदा बम भी मिला।