नई दिल्ली, ०८ न नवंबर: (एजेंसी) आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने टीम इंडिया के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन पर लगे आजीवन पाबंदी को गैरकानूनी करार दिया है। बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में अहजरूद्दीन पर ता उम्र पाबंदी लगाई थी। इसके बाद अजहर ने 27 अगस्त 2001 को सिटी सिविल कोर्ट और बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
अदालत का कहना था कि बीसीसीआई के तरफ से मोहम्मद अहजरूद्दीन पर ता उम्र पाबंदी लगाना गलत था। गौरतलब है कि 2006 में बीसीसीआई ने मैच फिक्सिंग मामले में कुछ खिलाड़ियों पर से पाबंदी हटाने का इशारा दिया था। बाद में आईसीसी के दखल के बाद यह फैसला वापस ले लिया गया।
आईसीसी का कहना था कि किसी खिलाड़ी पर से पाबंदी हटाने के हकूक सिर्फ उसके पास है।
15 जून 2000 को दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान हैंसी क्रोनिए ने अजहर पर मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया था। 20 जुलाई 2000 को अजहर के घर पर छापे पड़े थे। इसके बाद 2000 में बीसीसीआई ने अजहरूद्दीन पर पाबंदी लगा दी थी।