चेन्नाई, ३१ अक्टूबर: (पी टी आई) मद्रास हाइकोर्ट ने एक सब इन्सपेक्टर के अदालत के अहकाम बजा ना लाने पर सख़्त सरज़निश की है जहां उसे एक्ट्रीयस स्वर्णा को गिरफ़्तार करने के अहकामात जारी किए गए थे ।
जस्टिस आई मथोनीन ने कहा कि फ़िलहाल इन्सपेक्टर मोहन दास की सिर्फ सरज़निश ( डांट फटकार) की जा रही है क्योंकि अदालत के हुक्म पर अमल आवरी ना करना तहक़ीर(तौहीन)अदालत के मुतरादिफ़(बराबर)है।
जिसके लिए वो मुस्तौजिब सज़ा (दंडनीय) भी है । जारीया साल 22 मार्च को एक फायनेन्सर की शिकायत पर कि एक्ट्रेयस स्वर्णा ने इस से एक बड़ी रक़म उधार ली है लेकिन इस की बाज़ अदायगी में ग़ैर ज़रूरी ताख़ीर ( देरी) की जा रही है। लिहाज़ा उसे गिरफ़्तार किया जाए और सज़ा दी जाए ।
जज ने मज़कूरा (उक्त)इन्सपेक्टर को गिरफ़्तारी की हिदायत की थी लेकिन कई माह गुज़रने के बाद भी जब गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई तो शिकायत कनुंदा फायनेन्सर ने अदालत की तोजहास जानिब मबज़ूल (आकृष्ट) करवाई थी ।