अदालत ने दाउद इब्राहिम और छोटा शकील को भगौड़ा ऐलान किया

नई दिल्ली। मंगल के रोज़ दिल्ली की एक अदालत ने 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में माफिया सरगनाओं दाउद इब्राहिम और छोटा शकील और एक दिगर साथी मुल्ज़िम को भगोडा ऐलान कर दिया। इजाफी सेशन जज नीना बंसल कृष्णा ने दाउद, शकील और चंडीगढ़ के संदीप शर्मा को भगोडा ऐलान किया क्योंकि वे गिरफ्तारी से बच रहे हैं।

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन तीनों के अलावा मुश्तबा क्रिकेटरों एस श्रीसंत, अजीत चंदेला, अंकित चव्हाण और दिगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए थे। सुनवाई के दौरान स्पेशल सेल ने अदालत से कहा कि मुंबई में दाउद और शकील की प्रापर्टी पहले ही 1993 के मुंबई बम धमाके मामले में जब्त की जा चुकी है।

स्पेशल सेल ने यह भी कहा कि जांच में यह बात भी सामने आयी कि 1993 से वे हिंदुस्तान नहीं आए हैं। उसने कहा कि दाउद के नाम से मुंबई में डोंगरी में प्रापर्टी है जबकि शकील के नाम से नागपाडा में प्रापर्टी है। पुलिस ने अदालत से कहा कि उन्होंने मुंबई में दाउद और शकील के पडोसियों से भी पूछताछ की और उन लोगों ने इत्तेला दी कि दोनों मुल्ज़िम 1993 से उस इलाके में नहीं दिखे हैं।

अदालत ने उन मुल्ज़िमो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे जिनके खिलाफ मामले में चार्जशीट दाखिल किए गए हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 नवंबर तय की है। पुलिस के मुतबैक संदीप मामले में एक अहम कडी था क्योंकि और वह दाउद की तरफ से आपरेट उस गिरोह (सिंडिकेट) का हिस्सा था जो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में शामिल था।

अदालत ने इस मामले में गुजश्ता साल 10 जून को क्रिकेटर एस श्रीसंत, अजित चंदीला, अंकित चव्हाण और दिगर मुल्ज़िमों को सबूतों की कमी में जमानत दे दी थी। इन पर कडे कानून वाले मकोका कानून के तहत इल्ज़ाम लगाए गए थे।