दिल्ली: दिल्ली-नोयडा डायरेक्ट (डी एन डी) फ्लाई ऑवर से यात्रा करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। डी एन डी फ्लाईओवर अधिक 8 सप्ताह तक टोल फ्री रहेगा। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल (सीएजी) को सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया है। 8 सप्ताह के भीतर सीएजी को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी।
न्यूज़ नेटवर्क समूह न्यूज़ 18 के अनुसार इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने टोल वसूली की मांग से संबंधित दायर की गई अपील पर आवेदक को राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने यह फैसला सुनाया था। इसके साथ ही पीठ ने कैग को नोएडा टोल योजना की कुल लागत की जांच करने और यह पता लगाने के लिए कहा था कि टोल कंपनी ने समझौते के अनुसार अपने खर्च प्राप्त कर लिए हैं।
गौरतलब है कि डी एन डी को टोल फ्री करने का लंबे समय से मांग की जा रही है। सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी समय-समय पर टोल के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं। टोल समाप्त किए जाने की मांग करने वाले लोगों का तर्क है कि टोल समाप्त हो चुकी है, अब वसूली बंद होनी चाहिए।