प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश में जिला प्रतापगढ़ के एडिशनल सेशन जज नवनीत कुमार की अदालत ने अनजाने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी साबित होने पर तीन आरोपियों को दस दस साल कैद व जुर्माना की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना रानीगंज क्षेत्र भवानी गढ़ गांव में 12 सितंबर 2003 को आपसी रंजिश के कारण विरोधियों ने ननका देवी, शियोकली और ार्मीलह को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिला अस्पताल ले जाते समय ननका की मौत हो गई। पुलिस पीड़ित के बेटे धर्म नाथ की शिकायत पर भगवती दीन लाल चन्द्र, रामलाल, ब्रह्म दत्त, सुरेश, विनोद, भगवान और गुलाब चंद्र सहित आठ आरोपियों के खिलाफ अनजाने हत्या का मामला दर्ज करके आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए वकीलों के तर्क सुनने के बाद साक्ष्य आधारित दोषी साबित होने के सभी आरोपी भगवती दीन लाल चन्द्र, रामलाल सहित तीनों आरोपियों को दस दस साल कैद व पंद्रह पंद्रह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई और दस घायल लोगों को देने के लिए दस हजार रुपये का आदेश दिया गया है, जबकि गवाहों द्वारा गवाहों को अधिसूचित किया गया था।