अनवार उल-उलूम कॉलेज इंतेज़ामीया के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ बयानात

आंध्र प्रदेश स्टेट वक़्फ़ बोर्ड के साबिक़ा स्पेशल ऑफीसर शेख़ मुहम्मद इक़बाल के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा चलाने की हाइकोर्ट ने इजाज़त देदी है।

बताया जाता हैके अनवार उल-उलूम कॉलेज और इस के इंतेज़ामीया सेक्रेटरी महबूब आलम ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए इक़बाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस मुनाक़िद की थी जिस में उन्होंने मुबय्यना तौर पर तौहीन आमेज़ बयानात दिए थे।

महबूब आलम ख़ान ने आई पी एस ओहदेदार के ख़िलाफ़ चौथे एडीशन चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के मीटिंग पर एक केस जिस का नंबर 222/2014 है दायर किया था लेकिन इक़बाल ने इस मुक़द्दमा के ख़िलाफ़ हाइकोर्ट से रुजू होते हुए हुक्म अलतवा हासिल किया था।

हाइकोर्ट के जज जस्टिस यू दुर्गा प्रसाद राव‌ ने महबूब आलम ख़ान की एक दरख़ास्त की समाअत के बाद इक़बाल की तरफ से हासिल किए गए हुक्म अलतवा को ख़ारिज करते हुए उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा चलाने के अहकामात जारी किए।

सहाफ़ती बयान में महबूब आलम ख़ान ने बताया कि इस मुक़द्दमे की कामयाबी के लिए बेहतरीन वुकला को नामज़द किया जा रहा है और क़ानूनी फ़राइज़ की तकमील की जा रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी क़ानूनी बंद-ओ-बस्त कर दिया गया है।