अनाज लेने के लिए आधार कार्ड लाज़िमी

नई दिल्ली 10 फरवरी: रसोई गैस एलपीजी के बाद सरकार ने राशन दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज लेने के लिए आधार को लाज़िमी बताया है। फ़ूड सेफ्टी लॉ के तहत सरकार ने 1.4 लाख करोड़ की सब्सिडी का निशाना मुकर्रर किया है।

सरकार ने उन लोगों को राहत दी है जिन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनाया है। 30 जून तक आधार के लिए वो बायोमेट्रिक शिनाक्त नंबर हासिल कर लें।

सरकार ने इस संबंध में नोटिफ़िकेशन भी जारी कर दिया है और कहा है कि 30 जून के बाद जो आधार कार्ड नहीं रखेगा उसे सब्सिडी पर गिज़ाइ अनाज उपलब्ध नहीं होंगे। फ़ूड सेफ्टी लॉ के तहत सरकार फी कस हर महीने 5 किलो अनाज दे रही है। यह अनाज 1 से 3 रुपये फी किलो उपलब्ध रहेगा और इस योजना से 80 करोड़ जनता फैदा होंगे।

महिकमा ग़िज़ा-ओ-सारिफ़ीन उमूर ने आधार क़ानून के तहत 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर दी है जिस की बुनियाद पर हर शख़्स को आधार कार्ड रखना लाज़िमी है और इस कार्ड की मदद से ही अवामी निज़ाम तक़सीम से अनाज़ हासिल किए जा सकते हैं। इस घोषणा पर 8 फरवरी से अमल हो चुका है।