नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष दर्जा और राज्य के स्थाई निवासी की परिभाषा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35ए के मामले में सुनवाई होगी। सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो विचार करेगा कि क्या अनुच्छेद 35ए संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता है, इसमे विस्तृत सुनवाई की जरूरत है।
उधर, जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक बार फिर सुनवाई टालने की मांग को लेकर अर्जी दायर की है। राज्य सरकार ने सुनवाई टालने के पीछे प्रदेश में होने वाले पंचायत और स्थानीय चुनाव का हवाला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में राज्य सरकार के वकील एम. शोएब आलम ने शुक्रवार को होने वाली सुनवाई स्थगित करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार आगामी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय तथा निगम चुनावों की तैयारी को देखते हुए ‘‘31 अगस्त को मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग करेगी।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘पत्र को कृपया आदरणीय न्यायाधीशों के बीच वितरित किया जाए ताकि उन्हें कोई असुविधा नहीं हो…।’’ सुप्रीम कोर्ट मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें एक याचिका गैर सरकारी संगठन ‘‘वी द सिटीजन्स’’ ने दायर की है और उसने अनुच्छेद 35-ए को रद्द करने की मांग की है।
इस अनुच्छेद के कारण जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष दर्जा हासिल होता है। मामले की सुनवाई आज एक पीठ के समक्ष होनी है जिसमें प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ शामिल हैं।