अपहृत करके हत्या करने के मामले में 12 लोगो को उम्र क़ैद

समस्तीपूर: बिहार के समस्ती पूर ज़िले के रूसड़ा इलाक़े की अदालत ने 12 आरोपियों को अपहृत और हत्या के मामले में उम्र क़ैद के साथ 10१0 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

एडीशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज वेद प्रकाश सिंह ने 11 साल पहले ज़िले के हुस्न पूर थाना इलाक़े के को कन्नी गांव के रहने वाले रामाश्रय यादव का अपहृत करने के बाद हत्या किए जाने के मामले में समाअत करते हुए सभी 12 आरोपी को ताज़ीरात-ए-हिंद की दफ़ा 364،302،201 और 120 बी में क़सूरवार क़रार देते हुए सज़ा सुनाई है।

जज ने जिन आरोपियों को सज़ा सुनाई है उनमें ज़िला के हुस्न पूर थाना के कर सोली गांव के रहने वाले योगेंद्र महत्तव, हरेंद्र महत्तव, कुसुन महत्तव, सुरेंद्र महत्तव,वीरेंद्र महत्तव,जितेंद्र महत्तव,छोटे लाल महत्तव,भोला महत्तव,राजेश महत्तव,बबलू महत्तव और नगीना महत्तव शामिल हैं।

रामाश्रय यादव को 20जुलाई 2006 को अपहृत करने के बाद हत्या कर दिया गया था। इस मामले में मारे के पिता गीनो यादव ने ज़िले के हुस्न पूर थाना में एफ़ आई आर दर्ज कराई थी।