आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने साबिक़ पुलिस कांस्टेबल मुहम्मद अबदुलक़दीर की पेरोल में 31 अक्टूबर तक तौसीअ करदी।
जस्टिस नोटी राम मोहन राव ने साबिक़ कांस्टेबल की बीवी साबरा बेगम के वकील श्रीमती पुष्पिंदर कौर की बेहस के बाद ये अहकामात जारी किए।
अबदुलक़दीर को जारीया साल जनवरी में पेरोल पर रिहा किया गया था और आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट ने ताहाल पाँच मर्तबा पेरोल में तौसीअ की है और दवाख़ाना उस्मानिया के डाक्टरों को ये हिदायत दी हैके साबिक़ पुलिस कांस्टेबल की सेहत से मुताल्लिक़ तफ़सीली रिपोर्ट हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार के हवाले करे।
हाइकोर्ट की हिदायत पर अबदुलक़दीर के तिब्बी मुआइने करवाए जा रहे हैं वो डायबिटीज का शिकार हैं और साबिक़ में इन का पैर भी काट दिया गया था।