आंध्र प्रदेश हाइकोर्ट के जस्टिस नोटी राम मोहन राव ने साबिक़ पुलिस कांस्टेबल मुहम्मद अबदुल क़दीर की पेरोल में मज़ीद तौसीअ करते हुए उन्हें 19 अगस्त तक जेल ना भेजने के अहकामात जारी किए।
अदालत ने क़दीर कि बीवी साबरा बेगम की रिट दरख़ास्त की समाअत के बाद ये फ़ैसला किया हैके जारीया माह ईद-उल-फ़ित्र होने के बाइस अबदुल क़दीर को 19 अगस्त तक मोहलत दी जाये। वाज़िह रहे कि साबिक़ में जस्टिस नौशाद अली ने साबिक़ कांस्टेबल की पेरोल में दो मर्तबा तौसीअ की थी।