अबू सलेम के ख़िलाफ़ मकोका इल्ज़ामात हटाए जाएं: हाइकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस बात की इजाज़त दे दी है कि वो अंडरवर्ल्ड सरग़ना अबू सलेम पर इन ज़ाबतों के मुताबिक़ इल्ज़ामात लगाए जो हवालगी मुआहिदे के मुताबिक़ हो और इस पर लगाए गए मकोका के इल्ज़ामात हटा ले।

मुआहिदे के ज़ाबतों की ख़िलाफ़वर्ज़ी करने और ऐसे इल्ज़ामात लगाने की वजह से जो पहले मुआहिदे में नहीं थे पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की हवालगी मंसूख़ ( रद्द) कर दी थी इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से रुजू किया कि वो इसके ख़िलाफ़ मकोका के इल्ज़ामात ( आरोप) हटा दे।

पुलिस ने मुआहिदा की ख़िलाफ़वर्ज़ी की थी और महाराष्ट्र कंट्रोल आफ़ आरगेनाइज़्ड क्राइम एक्ट मकोका (Maharashtra Control of Organised Crimes Act breather,MCOCA) के तहत जबरी वसूली का एक फ़ाज़िल इल्ज़ाम भी लगा दिया था। पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट ने मुआहिदा की शराइत ( शर्तें) की पाबंदी ना करने की वजह से हवालगी का मुआहिदा मंसूख़ कर दिया है।

पुर्तगाली हाईकोर्ट (Portugal SC) ने इस बुनियाद पर सलेम की हवालगी रद्द कर दी थी कि दोनों ममालिक के दरमयान हुए मुआहिदे की शराइत ( शर्तों) की पाबंदी नहीं की गई। पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फ़ैसला को बरक़रार रखा जिस से सी बी आई के पास इस के सिवा कोई चारा नहीं रहा कि वो वहां आईनी अदालत से फ़ैसला को बदलने की दरख़ास्त करें।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ज़ेली अदालत के ख़िलाफ़ अबू सलेम की दो अलैहदा अर्ज़ियों को ये कह कर निमटा दिया कि आप की अर्ज़ीयां बामानी हो गई हैं। इस के लिए अलैहदा हुक्म की ज़रूरत नहीं है। सलेम को इस की गर्ल फ्रेंड बाली वुड की अदाकारा मोनीका बेदी के साथ 18 सितंबर 2002 को पुर्तगाल में हिरासत में ले लिया गया था और 11 नवंबर 2005 को हिंदूस्तान के हवाले कर दिया गया था ताकि वो 1992 के मुंबई बम धमाकों समेत 8 केसों में मुक़द्दमात का सामना कर सकें।

हिंदूस्तान का पुर्तगाल के साथ कोई हवालगी मुआहिदा नहीं था इसलिए हिंदूस्तान ने सलेम की हवालगी के लिए मुआहिदा करके बाक़ायदा यक़ीन दहानी ( भरोसा दिलाना) कराई थी कि सलेम को ना तो सज़ाए मौत दी जाएगी ना ही 25 साल से ज़्यादा जेल में रखा जाएगा। ना ही इस के ख़िलाफ़ नए इल्ज़ामात लगाए जायेंगे।