नई दिल्ली। गैंगस्टर अबू सालिम को अदालत ने 2002 के ज़बरदस्ती रकमें वसूल करने के केस में आज ज़मानत मंज़ूर की। दिल्ली अदालत की तरफ से इस दरख़ास्त की सुनवाई की गई।
अदालत ने जेल में अबू सालिम के अच्छे चाल चलन और बेहतर बरताव की तारिफ भी की। चीफ़ मेट्रो पोलीटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव ने एक लाख रुपये के शख़्सी मचल्के और उतनी ही रक़म की ज़मानत पर दरख़ास्त मंज़ूर की है।लेकिन अबू सालिम अभि जेल में कैद रहेंगे क्योंकि उन्हें दुसरे 7 केसों में मुक़द्दमों का सामना करना है, जिस के लिए उन्हें पुर्तगाल से हिंदूस्तान को मुलक बदर किया गया था।
अदालत ने कहा कि अबू सालिम ने जेल में हवाला केस के सिलसिले में लगभग पाँच साल गुज़ारे हैं और अगर उन्हें इस केस में 7 साल की सज़ा हुई है तो उन्हों ने सज़ा का बड़ा हिस्सा जेल में काट लिया है। लिहाज़ा उन्हें ज़मानत पर रहा किया जा सकता है।