अब्दुल नासिर मदनी को उबूरी जमानत

साल 2008 में बैंगलोर में हुए सीरियल ब्लास्ट के मुल्ज़िम अब्दुल नासिर मदनी को सुप्रीम कोर्ट से उबूरी जमानत मिल गई है | खराब सेहत को देखते हुए अदालत ने यह हुक्म एक माह के लिए दिया है |

जस्टिस जे चेलमेश्वर और ए.के. सिकरी की बेंच ने मुल्ज़िम की जिस्मानी हालत के मद्देनजर राहत देते हुए उबूरी जमानत दी| लेकिन, अदालत ने यह शर्त भी रखी है कि वह बैंगलोर से बाहर नहीं जा सकता है | इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कर्नाटक सरकार मदनी पर किसी भी तरह से सर्विलांस कर सकती है |

साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत की यह जिम्मेदारी होगी कि मदनी इस मामले से जुड़े किसी शख्स से मुलाकात या राबिता न करे |

मदनी पिछले करीब चार साल से सलाखों के पीछे है | इससे पहले की गई जमानत की दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कर्नाटक सरकार को जेल में ही मुनासिब सहूलियात मुहैया कराने का हुक्म दिया था |