रियासती हुकूमत एसटी एससी जाति को ज़मीन बंधक (गिरवी) के बदले तालीमी क़र्ज़ होम लोन और कारोबारी लोन दस्तयाब कराने के लिए छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट (सीएनटी) और संताल परगना टेनेंसी एक्ट (एसपीटी) में बदलाव चाहती है। अभी सीएनटी व एसपीटी एक्ट के तहत एससी-एसटी को सिर्फ ज़िराअत के लिए ही अपनी जमीन गिरवी रखने की इजाजत है। ये अभी एजुकेशन लोन के लिए भी अपनी जमीन गिरवी नहीं रख सकते हैं।
तजवीज में बदलाव के लिए आमदनी और ज़मीन बेहतरी महकमा ने अहद जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सीएनटी की दफा 46 (1)(सी) और एसपीटी की दफा 20 (2)(1)(4)(1) के तहत बैंक एसटी या एससी को जमीन के एवज में सिर्फ ज़िराअत क़र्ज़ दस्तयाब करा सकता है। इसके अलावा कोई भी लोन एसटी और एससी तबके के लोगों को नहीं मिल सकता है। जबकि उनके पास जायदाद के तौर में सिर्फ जमीन है, जिसे गिरवी रख वह बैंक से लोन हासिल कर सकते हैं। अहद में कहा गया है कि इक़्तेसादी व सामाजिक तौर से पसमानदा होने की वजह से इस तबके के लोग आला तालीम, घर तामीर व कारोबारी काम करने में नकाबिल हैं। हैं. वजह से सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तजवीज में सुधार जरूरी है।