अब ज्यादा दिनों तक घर में सोना नहीं रख सकते आप, सरकार ने समय-सीमा तय की

नई दिल्ली : ​नाेटबंदी के बार अब सरकार ने सोने पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है लोगों के घर में रखे सोने को लेकर सरकार ने गुरुवार को साफ किया है कि अगर सोने की मात्रा इनकम के हिसाब से है, तो उस पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन आय कि हिसाब से सोने की मात्रा ज्यादा रखे होने पर इन्कम टैक्स का शिकंजा लग सकता है. वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि अगर सरकार द्वारा तय सीमा के अंदर घर में सोना रखा गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी बताया है कि विवाहित, अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के पास कितना सोना होने पर वह जांच के दायरे में नहीं आएगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में संशोधित आईटी एक्ट, उस जूलरी/सोने पर लागू नहीं होगा जिसे घोषित आय या छूट-प्राप्त आय से खरीदा गया हो। सोने को लेकर आयकर विभाग की छापेमारी के बीच मंत्रालय ने बताया है कि विवाहित महिलाओं के पास अगर 500 ग्राम सोना है तो वह जांच के दायरे में नहीं आएगा, अगर अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम सोना है तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, वहीं पुरुषों को अधिकतम 100 ग्राम सोना रखने की छूट है। अगर इस सीमा से ज्यादा सोना किसी के पास पाया जाता है, तो वह आयकर विभाग की जांच के दायरे आएगा।

हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि अपनी घोषित, छूट-प्राप्त आय और बचत के तौर पर खरीदे गए सोने पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा ज्ञात स्रोतों और कानूनी तौर पर लिए गए सोने पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। बता दें कि लोकसभा में 29 नवंबर को संशोधित आईटी एक्ट के तहत नोटबंदी के बाद बैंक में जमा कराए गए पैसे पर टैक्स वसूला जाएगा। नोटबंदी के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार घर में सोना रखने को लेकर किसी तरह की पाबंदियां लगा सकती है, पर पिछले महीने ही सरकार ने साफ किया था कि वह ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। ऐसी खबरें आई थीं कि नोटबंदी के बाद कई लोगों ने अपने काले धन को सोने में बदल लिया है।