रियासत के थानों की हाजतों में कैदियों की तरफ से खुदकशी और उनके फरार होने की इत्तीलाअत मिलती रहती हैं। हाजत में बंद कैदियों तक सामान पहुंचने तक की बात सामने आ चुकी है। इस पर सीआइडी ने संजीदगी बरती है। कैदियों की खुसूसी तहफ्फुज को लेकर सीआइडी आइजी संपत मीणा ने रिपोर्ट तैयार की है। आइजी ने फैसला लिया है कि अब थानों और कोर्ट हाजत में कैदियों पर खास पहरा रहेगा। रिपोर्ट तमाम अजला के एसपी के पास भेज दी गयी है।
रिपोर्ट के मुताबिक अदालती हिरासत के दौरान अदालत के हुक्म पर सिर्फ वकील ही कैदी से मिल सकते हैं। मजिस्ट्रेट के तहरीरी हुक्म के बगैर कोर्ट हाजत में खाना देने समेत कबीले एतराज़ चीज नहीं पहुंचने देने की जिम्मेवारी संजीदगी से लेनी होगी। थाने के अंदर ही टॉइलेट की इंतेजाम करने की बात कही गयी है।