अब बच्चों से मारपीट की तो वालिदैन को होगा जेल

पटना : पहले बच्चों को दंड देने, डांटने और मारपीट करने पर स्कूल इंतेजामिया पर कार्रवाई होती थी। लेकिन, अब अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों के साथ मारपीट करेंगे, दंड देंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई के तौर पर वालिदैन को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

इस सिलसिले में तमाम सीबीएसइ और आइसीएसइ बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड के स्कूलों को इत्तिला दे दी गयी है। स्कूल के पास आयी इत्तिला के मुताबिक अभी तक काॅरपोरल पनिशमेंट में सिर्फ टीचर्स या स्कूल इंतेजामिया ही शामिल होते थे, लेकिन चाइल्ड इंसाफ एक्ट के तहत इसमें गार्जियन को भी जोड़े गये हैं। इस नियम के मुताबिक 15 साल तक के बच्चों के साथ वालिदैन मारपीट नहीं कर सकते हैं।

बच्चों से मारपीट करने पर वालिदैन को तीन से दस साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे के ऊपर किसी तरह का दबाव भी डालते हैं, तो वो भी काॅरपोरल पनिशमेंट के अंदर आ जायेंगे। ऐसे में अगर गार्जियन की शिकायत कोई भी करता है, तो उन गार्जियन के ऊपर कार्रवाई की जायेगी।