लखनऊ। राजय में बढ रहे तंबाकू , पान मसाला,गुटका और सिगरेट के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने राज्य में इन सभी चिजों की कीमतों में और कई गुणा इजाफा करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य में बढ़ रहे कैंसर के मामलों में कमी आएगी।
राज्य सरकार ने दोनों ही चिजों पर 50 फीसद टैक्स लगाने का फैस्ला किया है। इस संबंध में एक-दो दिन में एलान भी जारी कर दीया जाएगा।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कियादत में शुक्रवार को हुई कैबिनेट के इज्लास में तंबाकू पान-मसाला गुटका और सिगरेट/सिगार पर कम से कम 50 फीसद टैक्स लगाए जाने का फैसला किया गया है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश वैट एक्ट-2008 के तहत अभी तक गुटका पर 13.50 फीसद तथा सिगरेट पर 17.50 फीसद टैक्स था। सिगरेट पर 17.50 फीसद टैक्स में अभी पांच फीसद एडीशनल टैक्स है। गौर करने की बात ये है कि सरकार ने सिगरेट पर 50 फीसद टैक्स लगाने के साथ ही पहले से लागू पांच फीसद एडीशनल टैक्स को बाकी रखने का भी फैसला किया है।
गुटका और सिगरेट पर कम से कम 50 फीसद टैक्स लगाने के लिए सरकार ने इन्हें वैट एक्ट की दफा चार में शामिल किया है। विदित हो कि दफा चार में रखी जाने वाली चिजें नान वैट गुड्स पर सरकार 12.50 फीसद से जयादा 50 फीसद तक टैक्स लगा सकती है। पेट्रोल-डीजल से लेकर भांग-अफीम सब इसी दफा में शामिल हैं।
वाजेह रहे कि किसी भी चिज पर सरकार 50 फीसदी से जयादा टैक्स नहीं लगा सकती है। गुटका और सिगरेट पर जयादा टैक्स लगाए जाने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे दोनों चिजों के महंगे होने पर लोगों में उसके इस्तेमाल को कम किया जाएगा जिससे गुटका और सिगरेट से होने वाले कैंसर के राजय में बढ़ते मामलों पर कुछ हद तक रोक लग जाएगी।