दारुल हुकूमत में अब दो पहिया गाड़ी चलाने वाली ख्वातीन को हेलमेट पहनना जरूरी हो गया है. सिख ख्वातीन को इस नियम से बाहर रखा गया है. दिल्ली हुकूमत के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है |
महकमा ट्रांसपोर्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दो पहिया गाड़ी चलाने वाली दिल्ली की सभी ख्वातीन को अब हेलमेट लगाना जरूरी होगा. बैक सीट पर बैठने वाली ख्वातीन पर भी यह नियम लागू होगा. हालांकि इस नोटिफिकेशन में सिख महिलाओं को हेलमेट लगाने से छूट दी गई है |
अभी तक दिल्ली ख्वातीन को हेलमेट लगाने की छूट थी. दिल्ली मोटर वीह्कल एक्ट 115 में तरमीम करके जुमेरात के रोज़ नोटिफिकेशन जारी किया गया है. साल 1998 में ही दिल्ली सरकार ने टू वीलर चलाने वाले और उसपर बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया था. इस नियम को लेकर सिख फिर्के के एतराज के बाद सरकार ने साल 1999 में मोटर वाहन नियम 1993 में बदलाव किया और ख्वातीन के हेलमेट पहनने को आप्शन के तौर पर बना दिया |