नई दिल्ली : यू.आई.डी.ए.आई. के सी.ई.ओ. अजय भूषण पांडे ने कहा कि 1 अक्तूबर से बिना पंजीकरण केंद्र वाली प्रति बैंक शाखा पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी और निजी बैंकों के लिए उनकी 10 प्रतिशत शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोलने के लिए एक माह का और समय प्रदान किया है।
पांडे ने बताया कि बैंकों ने हमसे और अधिक समय की मांग की थी। इसलिए हमने उन्हें 30 सितंबर तक का समय और दिया है।