नई दिल्ली: आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (एएफटी) की मुख्य बेंच ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब से मुस्लिम सेना अधिकारी की पहली पत्नी की तरह दूसरी पत्नी भी हेल्थ स्कीम और फैमिली पेंशन की बराबर हकदार होगी। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल सरदार अहमद खान (रिटायर्ड) के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एएफटी ने कहा दूसरी पत्नी भी पहली पत्नी की तरह ही ऑफिसर पर निर्भर है, इसलिए उसे भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। एएफटी का कहना है कि अगर कोई मुस्लिम सेना अधिकारी पहली पत्नी से संबंध बरकरार रखते हुए दूसरी शादी करता हो तो दूसरी पत्नी भी एक्स सर्विसमैन की पत्नी को मिलनी वाली सुविधाओं का लाभ ले सकती है।