मध्य प्रदेश में राशन कार्ड में खानदान की बतौर चीफ खातून का नाम दर्ज किया जाएगा, इस तरह राशन कार्ड के जरिए 18 साल से ज़्यादा उम्र की खातून खानदान की चीफ बन जाएगी। रियासत में यह निज़ाम जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
वज़ीर ए आला शिवराज सिंह चौहान की सदारत में मंगल के रोज़ हुई कबिनेट की बैठक में आवामी तक्सीम की निज़ाम को और ज़्यादा मजबूत और बेहतर ढ़ंग से चलाने के लिए मध्य प्रदेश आवामी तक्सीम की निज़ाम (कंट्रोल) आदेश-2014 को आखिरी शक्ल दिया गया। मंज़ूरी होने पर इस फार्मेट को मंज़ूरी के लिए मरकज़ी हुकूमत को भेजा जाएगा।
नई निज़ाम के मुताबिक , राशनकार्ड केवल तस्दीक हुए खानदान वालों को ही जारी होंगे। राशनकार्ड खानदान की चीफ के नाम से जारी किया जाएगा। सभी खानदान में सीनीयर खातून, जिसकी उम्र 18 साल से कम न हो, राशनकार्ड में खानदान की चीफ मानी जाएगी।
अगर किसी खानदान में कोई खातून या 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र की खातून न हो तो, सीनीयर मर्द रुकन के नाम से राशन-कार्ड जारी होगा।