नई दिल्ली: राष्ट्रवाद पर बहस, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की बढ़ रही शिकायतों के मद्देनजर बीजेपी सरकार ने सभी राज्यों से इनसे संबंधित कानूनों का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किये है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को भेजे गए फरमान में यह निर्देश दिया है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के संबंध में कानूनी नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी आदमी को तीन साल जेल की सजा दी जा सकती है और इसके साथ ही बीजेपी सरकार ने इस निर्देश के साथ ‘द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल हॉनर एक्ट 1971’ और ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया-2002’ की प्रतियां भी राज्यों को भेजी हैं। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सचेत करते हुए कहा है कि उसे राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का अपमान किए जाने को लेकर वह बहुत लापरवाही बर्त चुके जिसके चलते ही आज इतनी शिकायतें सामने आईं हैं लेकिन अब राज्य सरकारें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान सुनिश्चित करें। बीजेपी सरकार का यह निर्देश दिल्ली के जेएनयू में अफजल गुरु की याद में आयोजित किये प्रोग्राम और देश विरोधी नारे लगाने की घटना के बाद जारी किया है।