अब शादी से पहले सेक्स नहीं चौकाता

बोम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि शादी का वादा टूटना हमेशा रेप के जुमरे में नहीं आता है और शादी से पहले जोड़े के बीच सेक्स अब हिंदुस्तान के बड़े शहरों में नहीं चौंकाता है। नासिक के साकिन राहुल पाटिल(बदला हुआ नाम) की पेशगी जमानत की दरखास्त पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह तब्सिरे किये ।

राहुल के खिलाफ धोखाधड़ी और बलात्कार का केस दर्ज किया गया था। राहुल की साबिका गर्लफ्रेंड सीमा देशमुख (बदला हुआ नाम) की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। सीमा का दावा था कि वह हमल से है। राहुल से बने जिस्मानी ताल्लुकात से वह प्रेगनेंट हुई है। राहुल ने उससे शादी का वादा किया था लेकिन दूसरी लड़की से शादी कर ली। राहुल का दावा था कि ताल्लुकात रज़ामंदी से बने थे। वह सीमा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि दोनों अलग अलग मज़हब से हैं।

राहुल और सीमा पेशे से वकील हैं। दोनों 1999 से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के बीच 2006 से जिस्मानी ताल्लुकात बने थे। 2009 में जब राहुल ने सीमा से कहा कि वह उससे शादी नहीं कर सकता तो उसने खुदकुशी की कोशिश की। इसके बाद भी दोनों के बीच जिस्मानी ताल्लुकात बने। जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा कि इन दिनों अफेयर के दौरान या शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात चौंकाता नहीं है जैसा पहले होता था।

कपल सेक्स का तजुर्बा लेने का फैसला कर सकता है। आजकल मुंबई और पुणे जैसे मेट्रो शहरों में समाज बहुत खुला हो गया है। हमारा समाज अभी भी शादी से पहले नौजवानो के बीच जिस्मानी ताल्लुकात को कुबूल करने में हिचकिचाता है। भले ही यह उनकी जिस्म जरूरत हो।