मध्य प्रदेश के खंडवा में एक लोक अदालत ने बेहद अनोखा फैसला सुनाया है। अदालत ने दरखास्तगुजार शख्स से बीवी और लिव इन पार्टनर के साथ बराबर वक्त गुजारने को कहा है। इसके तहत अदालत ने कहा कि शख्स को अपनी बीवी और लिव इन के साथ 15-15 दिन गुज़ारना चाहिए।
अपने हुक्म में जज गंगा चरण दुबे ने हफ्ते के दिन कहा कि बीवी, लिव इन पार्टनर समेत तीनों एक ही छत के नीचे रहें और शख्स आपसी सहमति से 15-15 दिन इन दोनों के साथ वक्त गुज़ारे करे।
ओंकारेश्वर वाकेय स्टेट पावर डिपार्टमेंट से हाल ही में रिटायर हुए शख्स के घर में तीन कमरे हैं। समझौते के मुताबिक , वह बीच वाले कमरे में रहेगा और अगल-बगल के कमरों में उसकी बीवी और खातून दोस्त रहेंगी। साथ ही बीच वाले कमरे में उन दोनों के कमरे के दरवाजे खुलेंगे और उस शख्स को अपनी बीवी और लिव इन पार्टनर के साथ 15-15 दिन गुजारने होंगे। इसके इलावा शख्स की मंकूला और गैर मंकूला ज़ायदाद में दोनों का बराबर का हिस्सा भी होगा।
बीवी ने लोक अदालत में अपने शुहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने यह इल्ज़ाम लगाया था कि उसका शौहर अपना ज्यादातर वक्त लिव इन पार्टनर के साथ गुजारता है और पिछले दो साल से वह उनके घर में ही रह रही है।
———-बशुक्रिया: जागरण