अब 15 दिनों में अवामी शिकायात की यकसूई मुम्किन

नई दिल्ली 04 नवंबर (एजैंसीज़) अन्ना हज़ारे की रिश्वत सतानी मुहिम की सामना कर रही मर्कज़ी हुकूमत ने आज निचली सतह की नौकरशाही पर लगाम सख़्त करते हुए शहरीयों को उन की रोज़मर्रा की शिकायात का हल 15 यौम में करने का क़ानूनी हक़ देने का अहम तरीन फ़ैसला किया है, जिस के लिए पार्लीमैंट के सरमाई सैशन में शिकायात इंसिदाद शहरी हुक़ूक़ क़ानून 2011 -ए-पेश किया जाएगा, जिस का इबतिदाई मुसव्वदा आज यहां जारी किया गया।

इस में इंतिज़ामीया के हर महिकमा में सिटीज़न चार्टर तैयार करने और उसे नाफ़िज़ किराए जाने का तरीका-ए-कार का ज़िक्र मौजूद है।

ये तरीका-ए-कार पंचायत से लेकर मर्कज़ी सतह तक नाफ़िज़ उल-अमल होगा। शिकायत ज़बानी या तहरीरी शक्ल में दर्ज कराई जा सकेगी। हुकूमत की जानिब से जारी मुजव्वज़ा क़ानून के इबतिदाई मुसव्वदे में इंतिज़ामीया में लाल फ़ीता शाही और रिश्वत सतानी को रोकने के लिए शहरीयों के काम वक़्त पर ना करने वाले मुलाज़मीन और ओहदा दारान के ख़िलाफ़ जुर्माना आइद करने और उन्हें सज़ा देने के लिए भी क़वानीन मौजूद हैं।

अब हकूमत-ए-हिन्द की जानिब से पेश किए जा रहे इस मौजूदा तरीका-ए-कार के तहत इंतिज़ामी शोबों में सख़्ती पैदा करने और उन पर शिकंजा किसने के भी इंतिज़ाम किए गए हैं।

रिश्वतखोरी के मुआमले में क़सूरवार मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ इंसिदाद कुरप्शन क़ानून के तहत कार्रवाई के बारे में सिफ़ारिश की जा सकेगी।

इंसिदाद करप्शन से मुताल्लिक़ शहरी हुक़ूक़ क़ानून 2011 -ए-के इबतिदाई मुसव्वदे के अहम नकात में सरकारी शोबा का सिटीज़न चार्टर होगा और इस के नफ़ाज़ के उसूल-ओ-ज़वाबत होंगे और चार्टर की ख़िलाफ़वरज़ी करने वालों के लिए जुर्माना आइद करने का भी इंतिज़ाम होगा।