अमित शाह को सोहराब केस में पेशी से छूट

मरकज़ी जांच ब्यूरो की खुसूसी अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के क़ौमी सदर अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड मामले में ज़ाती तौर पर पेशी से छूट दे दी है। शाह के वकील की ओर से दायर दरखास्त में कहा गया था कि एक क़ौमी पार्टी के सदर होने के नाते उन्हें पूरे मुल्क में सियासी दौरों पर जाना पडता है।

इसलिए अदालत की हर सुनवाई में पेश होना शाह के लिए मुम्किन नहीं है। दरखास्त में यह भी कहा गया कि दिल्ली और झारखंड समेत दिगर रियासतों में विधानसभा इंतेखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद शाह को वहां मौज़ूद होना भी लाज़्मी है।

जज ने कहा कि जब भी जरूरत होगी मुल्ज़िम को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया जाएगा। गुजश्ता सितंबर में सीबीआई ने शाह और दिगर पुलिस आफीसरों समेत 19 लोगों पर मामला दर्ज किया था।